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लोकल न्यूज़ : महाराष्ट्र मंत्रालय का बड़ा फैसला,देर से आने पर होगी ऐसी कार्रवाई

लोकल न्यूज़ : महाराष्ट्र मंत्रालय का बड़ा फैसला,देर से आने पर होगी ऐसी कार्रवाई
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मुंबई स्थित प्रशासनिक मुख्यालय ‘मंत्रालय’ के ऐसे कर्मचारी जो एक महीने में दो से अधिक बार काम पर देर से आएंगे, उनकी छुट्टी या वेतन काटा जाएगा.  यह बात राज्य सरकार के एक आदेश में कही गई है. 

60 मिनट की रियायत:

सरकार (Maharashtra Government)  ने 31 दिसंबर, 2020 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया.  मंत्रालय में ड्यूटी पर पहुंचने का सामान्य समय सुबह 9.45 बजे है. लेकिन कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 60 मिनट की रियायत मिलती है.

आधे दिन का वेतन कटेगा:

परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए सुबह 10.45 से दोहपर 12.15 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने का आखिरी समय होगा.  इसमें कहा गया है कि इसके बाद आने वाले लोगों का आधे दिन का वेतन कटेगा. 

परिपत्र में कहा गया है, ‘यदि नौकरशाहों सहित कर्मचारी सुबह 10.45 से दोपहर 12.15 बजे के बीच काम पर आते हैं तो उनके लिए नियमित कार्यालय समय के बाद एक घंटे अतिरिक्त काम करना अनिवार्य होगा.’

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