दिल्ली: कार सार्वजनिक जगह है, अकेले गाड़ी चलाने वाले के लिए भी मास्क लगाना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली - कार सार्वजनिक जगह है, अकेले गाड़ी चलाने वाले के लिए भी मास्क लगाना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट
| Updated on: 07-Apr-2021 01:00 PM IST
दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है. अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश (Delhi HC Big Decision) दिया है. कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी (Mask Compulsory If Alone in Car) होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में चार अर्जी दाखिल की गई थीं. हाईकोर्ट ने सभी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं वसूला जाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले भी किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच (Mask Surakasha Kavach) की तरह है, जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है. जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हों या घर में मास्क लगाना जरूरी है , मास्क सुरक्षा कवच है।

‘कार में अकेले सफर करने पर भी मास्क लगाना जरूरी’

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. नाइट कर्फ्यू मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके लिए DDMA ने भी औपचारिक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन कर्फ्यू के दौरान किस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस कर्फ्यू के चलते कोई भी जरूरी सेवा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी.

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