CP का सेंट्रल पार्क आज से बंद, धारा 163 लागू, लगे बैरिकेड्स, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

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CP का सेंट्रल पार्क आज से बंद, धारा 163 लागू, लगे बैरिकेड्स, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
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नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए बंद रखने का आधिकारिक ऐलान किया है। यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन के मद्देनजर लिया गया है। सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस बंदी के कारण कनॉट प्लेस के हृदय स्थल कहे जाने वाले सेंट्रल पार्क में दो दिनों तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

धारा 163 लागू और पुलिस की सख्त हिदायत

दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे कनॉट प्लेस में होने वाले सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से दूर रहें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय तिरंगे का प्रदर्शन और राष्ट्रगान का गायन पूरी गरिमा, सम्मान और निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा है कि वे 11 लोगों के समूह को राष्ट्रीय ध्वज ले जाने और एक निश्चित स्थान पर राष्ट्रगान गाने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते वे सभी नियमों का पालन करें।

दिल्ली हाई कोर्ट का प्रदर्शन पर रोक से इनकार

यह प्रशासनिक आदेश दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करने के एक दिन बाद आया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। यह सुनवाई कनॉट प्लेस के एक दुकानदार अनिल कुमार गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर हुई थी, जिसमें प्रदर्शन के कारण व्यापार और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावका हवाला दिया गया था। अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस और एनडीएमसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

सुरक्षा बलों की तैनाती और वैकल्पिक स्थल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। पुलिसकर्मियों को संवेदनशील और खास जगहों पर तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कनॉट प्लेस कोई आधिकारिक प्रदर्शन स्थल नहीं है। उन्होंने बताया कि जंतर मंतर को अब प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी उचित अनुमति लेकर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड या सीबीडी ग्राउंड में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस की विस्तृत एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदर्शन के मद्देनजर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस के आसपास की सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें और लोगों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है और वाहन चालकों को मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।


इन सड़कों पर रहेगा ट्रैफिक का असर

शुक्रवार, 16 अक्टूबर को नई दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। इन सड़कों में संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, बसंत लेन, चेल्म्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ, रेल भवन के आसपास का मार्ग, रफी मार्ग, सी-हेक्सागन, पटेल चौक, मंडी हाउस, विंडसर प्लेस, गोल डाकखाना, अशोक रोड (जीपीओ से सी-हेक्सागन तक), तिलक मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड शामिल हैं। यात्रियों को इन रास्तों से बचने या वैकल्पिक मार्गों का चयन करने की सलाह दी गई है।

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