Coronavirus India: कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच होली को लेकर कई राज्यों ने जारी कीं नई गाइडलाइंस - जानिए...

Coronavirus India - कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच होली को लेकर कई राज्यों ने जारी कीं नई गाइडलाइंस - जानिए...
| Updated on: 24-Mar-2021 08:29 AM IST
Coronavirus India: कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिख रहा है। समाज का पर्व कहे जाने वाले होली को भी इस बार समूह में मनाने से बचना होगा। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और शहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइंस का ध्यान भी रखना होगा ताकि रंग में भंग की स्थिति न पैदा हो। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ही आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है और सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह फैसला लिया जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। 

डीडीएमए ने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित अथॉरिटी को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए। इसके साथ ही स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। यही नहीं नवरात्रि और शब-ए-बारात जैसे पर्वों को भी सार्वजनिक तौर पर न मनाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बीएमसी ने भी मुंबई में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक का आदेश दिया है। बीएमसी ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी।  बीएमसी की ओर से जारी सर्कुलर मेंकहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम-1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

CM योगी भी जारी कर चुके हैं गाइडलाइंस: इससे पहले यूपी सरकार ने भी सोमवार को ही होली से जु़ड़ी गाइडलाइंस जारी की थीं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद फैसला लिया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और एक से अधिक गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों आदि को शामिल होने से बचाया जाए। 

MP में लॉकडाउन के बीच होलिका दहन: इसके अलावा संक्रमण फैलने की रफ्तार कम न होने से मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार ने त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा। 

चंडीगढ़ में होली पर लागू रहेंगी पाबंदियां: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी। चंडीगढ़ भी उन शहरों में से एक रहा है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। 

गुजरात के डिप्टी सीएम की सलाह, भीड़ में होली से बचें: गुजरात सरकार ने होली मनाने की इजाजत दी है, लेकिन कुछ शर्तों भी लगाई हैं। इस बार सीमित संख्या में होलिका दहन की मंजूरी दी गई है। धुलेड़ी के दिन एक-दूसरे को रंग लगाने और भीड़ में होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि कम संख्या में लोग होली जला सकेंगे, पर पब्लिक प्लेस पर रंग खेलने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक में ये फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोग होली न खेलें। होलिका दहन में भी नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

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