अलवर: पहलू खान मामले में 14 अगस्त को आ सकता है फैसला, कोर्ट में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी

अलवर - पहलू खान मामले में 14 अगस्त को आ सकता है फैसला, कोर्ट में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी
| Updated on: 08-Aug-2019 12:26 PM IST
अलवर. पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक डॉ. सरिता स्वामी की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस पूरी की गई। अदालत ने फैसला सुनाए जाने के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अलवर में हुई सुनवाई

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि प्रकरण का ट्रायल एडीजे कोर्ट बहरोड़ में शुरू हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को अलवर की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा 44 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज करवाए गए। आरोपियों की ओर से एडवोकेट हुकम चंद शर्मा द्वारा पैरवी की जा रही है।

9 आरोपियों में से 2 नाबालिग

इस मामले में पुलिस की ओर से 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए गए, जिनमें से 2 आरोपी बाल अपचारी होने के कारण उनके विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। जबकि, 5 आरोपियों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद व योगेश कुमार के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था। शेष 2 आरोपियों भीमराठी व दीपक उर्फ गोलू के खिलाफ बाद में चालान पेश किया गया।

2017 में की गई थी मारपीट

1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूहं मेवात जिले के जयसिंहपुर निवासी 55 वर्षीय पहलू खां अपने दो बेटों आरिफ व इरशाद के साथ पिकअप गाड़ी में जयपुर के हरमाड़ा से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। शाम करीब 7 बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू व उसके बेटाें से मारपीट की थी। थोड़ी देर बाद पीड़ित पक्ष की दूसरी पिकअप गाड़ी भी मौके पर आ गई थी, जिसमें तीन गायों के साथ अजमत व रफीक नाम के व्यक्ति बैठे थे। उनके साथ भी मारपीट की गई।

इलाज के दौरान पहलू ने तोड़ा था दम

मारपीट में पहलू खांं के मुंह व सिर पर चोट आई थी। पुलिस ने पहलू व अन्य घायलों को बहरोड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां 4 अप्रैल 2017 को इलाज के दौरान पहलू की मौत हो गई थी। बहरोड़ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पहलू खां के पर्चा बयान लिए थे। इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

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