दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब की बिक्री और वितरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2026 में होली के त्योहार के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च को होली के अवसर पर सभी लाइसेंस प्राप्त ठेके और दुकानें सामान्य रूप से संचालित की जा सकेंगी। यह निर्णय दिल्ली आबकारी नियमों के तहत वार्षिक ड्राई डे कैलेंडर की समीक्षा के बाद लिया गया है।
आबकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश का विवरण
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) के आबकारी विभाग ने आगामी वर्ष के लिए प्रतिबंधित दिनों की सूची सार्वजनिक की है। विभाग के अनुसार, यह आदेश दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश में उन विशिष्ट तिथियों का उल्लेख किया गया है जब शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। होली को इस सूची से बाहर रखने का निर्णय प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को इस आदेश का पालन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापार संचालित करने का निर्देश दिया है।
वर्ष 2026 के लिए घोषित ड्राई डे की सूची
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कुल पांच दिनों को ड्राई डे घोषित किया गया है। इन दिनों में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 फरवरी (महाशिवरात्रि), 21 मार्च (ईद-उल-फितर), 26 मार्च (राम नवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) शामिल हैं। इन विशिष्ट तिथियों पर दिल्ली में शराब की सभी खुदरा दुकानें और लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स बंद रहेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार भविष्य में किसी अन्य तिथि को ड्राई डे घोषित करने का निर्णय लेती है, तो उसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
होटल और एल-15 लाइसेंस धारकों के लिए विशेष प्रावधान
आदेश में कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस धारकों को ड्राई डे के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। विभाग के अनुसार, जिन होटलों और क्लबों के पास एल-15 और 15-एफ लाइसेंस हैं, वे ड्राई डे के दौरान भी अपने परिसर में ठहरे हुए मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। यह छूट केवल इन-हाउस मेहमानों के लिए सीमित होगी और सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब परोसने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को असुविधा न हो।
लाइसेंस धारकों के लिए नियम और मुआवजे संबंधी निर्देश
आबकारी विभाग ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी जोड़ी है कि ड्राई डे की सूची में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन के लिए लाइसेंस धारक किसी भी प्रकार के मुआवजे के हकदार नहीं होंगे और यदि सरकार कानून व्यवस्था या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय अतिरिक्त ड्राई डे घोषित करती है, तो लाइसेंस धारकों को उसे स्वीकार करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी दुकानों को ड्राई डे के दौरान सील रखने और किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को तैनात किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर्स पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
त्योहार के दौरान बाजार संचालन और प्रवर्तन
होली के दौरान शराब की दुकानें खुली रहने से बाजार में व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। विभाग ने पुलिस और अपनी प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिया है कि वे त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी नजर रखें। दुकानों के बाहर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा सकती है और आबकारी विभाग के अनुसार, दुकानों के संचालन के दौरान निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी अनधिकृत बिक्री बिंदु पर छापेमारी की जाएगी।