देश: दिल्ली सरकार ने दी शादी समारोह के लेकर रियायते, अब आ सकेगे 50% लोग, और बसों में भी मिली छुट
देश - दिल्ली सरकार ने दी शादी समारोह के लेकर रियायते, अब आ सकेगे 50% लोग, और बसों में भी मिली छुट
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Updated on: 01-Nov-2020 07:41 AM IST
Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण, दिल्ली सरकार ने विवाह समारोह के लिए लागू नियमों में रियायत दी है। अब 50% क्षमता को बंद स्थान या हॉल में इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, लोगों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। खुले मैदान में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।हालांकि, इस दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। इसके साथ, केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा। इससे पहले, दिल्ली में शादी समारोह के लिए अधिकतम 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी। बसों में यात्रा करने के नियमों में ढील: राज्य में डीटीसी और क्लस्टर बसों में केवल 20 यात्रियों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब यात्री डीटीसी और क्लस्टर बसों की सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।आदेश के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में चलने वाली सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में क्षमता के अनुसार, यात्री सभी सीटों पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होने और यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी एसओपी जारी किए जाएंगे।
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