दिल्ली: दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर अगले आदेश तक बंद

दिल्ली - दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर अगले आदेश तक बंद
| Updated on: 05-Jul-2021 01:45 PM IST
नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के बाजारों में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली सरकार सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एक के बाद एक लगातार बाजारों को बंद किया जा रहा है। वहीं, पुलिस भी कोरोना नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर मॉल, बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने अधिक संख्या में एनफोर्समेंट टीमों को तैनात किया है तथा कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को लाजपत नगर बाजार को बढ़ती भीड़ और COVID नियमों के उल्लंघन के लिए बंद कर दिया है। यह बाजार अगले आदेश तक बाजार बंद रहेगा। डीडीएमए ने लाजपत नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा है कि उनके खिलाफ COVID मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

लाजपत नगर मार्केट में आज कुछ दुकानें सील की गई हैं और कुछ दुकानें बंद हैं। एक दुकानदार ने बताया कि रविवार शाम SDM का दौरा हुआ था। उन्होंने देखा कि लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जहां-जहां उन्हें कमी मिली वहां उन्होंने दुकानें सील कर दी। आज 3 बजे ADM के साथ बैठक है। 

एक अन्य दुकानदार एस गोसाईं ने बताया कि मार्केट एसोसिएशन ने एसडीएम को दिन में बाजार का निरीक्षण करने को कहा था। निरीक्षण के दौरान, 5-6 दुकानों को कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा गया और उन्हें सील कर दिया गया। इसके बाद देर रात अगले आदेश तक दुकानों को अस्थाई रूप से बंद करने का नोटिस जारी किया गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमने आज एसडीएम के साथ बैठक करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी नियमों का पालन करेंगे। हमारी मार्केट को खोल देना चाहिए।

इससे पहले नांगलोई इलाके की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को भी कोविड नियमों का पालन न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गांधी नगर की एक दुकान को भी सात दिनों के लिए बंद रखने को कहा गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे।

बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को लक्ष्मी नगर बाजार को फिर से खोलने की इजाजत दे दी। कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन की वजह से दो दिन पहले ही इस बाजार को पांच जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। डीडीएमए ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इलाके में मोबाइल कोविड-19 जांच वाहन तैनात रखें और दुकानदारों तथा विक्रेताओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाएं और बाजार में कड़ी निगरानी बनाए रखें।

कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में डीडीएमए के आदेशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा हर दिन करीब 6,000-7,000 चालान जारी किए जा रहे हैं। इनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने जैसे कई अन्य नियम के उल्लंघन शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में 11 जिलों में 150 लॉ एनफोर्समेंट टीमों ने 29 और 30 जून को क्रमश: 6,775 और 6,643 चालान जारी किए।

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