Delhi: कोरोना वायरस महामारी के बीच जीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं। 21 सितंबर से, जहां राज्यों को कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, इसलिए 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, वर्तमान में, यह छूट केवल गैर-नियंत्रण क्षेत्रों में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए दी गई है। राज्य सरकारें तय करेंगी कि स्कूल कब खोला जाना चाहिए।
Guidelines for reopening of schools/HEIs outside containment zones:
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 3, 2020
States/UTs may take a decision in respect of reopening of schools & coaching institutes after Oct 15, in a graded manner. pic.twitter.com/kp89ol48Cr
उस तारीख को राज्य सरकारें ही तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके आधार पर राज्यों को अपने दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे। स्कूल ओपन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोविद से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। आइए जानते हैं कि नए दिशानिर्देशों में क्या है।