राजस्थान: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, फिर से सभी जिलों में धारा 144 लागू की जाएगी

राजस्थान - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, फिर से सभी जिलों में धारा 144 लागू की जाएगी
| Updated on: 20-Nov-2020 06:02 PM IST
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 21 नवंबर से धारा -144 लागू करने की सलाह दी है। गृह विभाग के समूह -9 ने सभी जिलाधिकारियों को एक परामर्श जारी किया है। गृह सचिव एनएल मीणा ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी जिलों में धारा 144 लागू की जाए और इसे सख्ती से रखा जाए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक जिले में धारा -144 लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है। जिसके बाद यह धारा उस क्षेत्र में प्रभावी हो जाती है। 4 या अधिक लोग उस क्षेत्र में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं जहां धारा -144 लागू है। उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी को भी हथियार लाने और ले जाने पर प्रतिबंध है। घर से बाहर जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध है और परिवहन के साधनों पर प्रतिबंध है।

बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। दिवाली पर, लोगों की भीड़ और घरों और खरीदारी से बाहर निकलने के दौरान कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ है, जिसके बाद कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं।

इससे पहले गुरुवार को, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बिना परीक्षा के छात्रों को बढ़ावा नहीं देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को परीक्षा के बिना पदोन्नत नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने 'आओ घर में सीखो' नाम से एक नई पहल भी शुरू की है, जिसके तहत बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए बुलाया गया है।

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