देश: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व अन्य वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

देश - सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व अन्य वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
| Updated on: 01-Oct-2021 08:09 AM IST
Validity, Driving License RC, Vehicle documents Renewal, News: दिल्ली सरकार समेत देश के अन्‍य सभी राज्‍यों और केंद्र शासित राज्‍यों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्‍ट्रेशन और अन्‍य वाहनों से संबंधित जरूरी दस्‍तावेजों के नवीनीकरण को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है. ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत वाहनों के अन्‍य डाक्‍यूमेंट्स की 30 सितंबर 2021 तक खत्‍म होने वाली वैधता को बढ़ाकर दो माह और कर दिया है. इससे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य जैसे वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर 2021 हो गई है. इससे बहुत से ड्राइविंग लाइंसेंस धारकों और वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है.

दिल्‍ली सरकार ने भी बुधवार (29 सितंबर, 2021) को 30 सितंबर को समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य जैसे वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार यह आदेश जारी किया.

बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में क्षेत्र व 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को लेकर सलाह जारी की थी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी संबंधित दस्तावेजों के मामले में जिनकी वैधता का विस्तार नहीं किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था लॉकडाउन के कारण और जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गया था या सितंबर तक समाप्त हो जाएगा 30, 2021, इसे 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जा सकता है.

नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में आवेदक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने जा रही है.

प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें.” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का नोटिस पढ़ता है. परिवहन विभाग ने कहा कि विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों पर भारी भीड़ के मामले भी सामने आए हैं, जो आवेदकों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. यह भी नोट किया जाता है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण, आवश्यक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे परिवहन विभाग की सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में भीड़भाड़, भीड़ और देरी हो रही है.

“भले ही स्थिति लगभग सामान्य हो गई है, लेकिन COVID महामारी जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इस कारण से, यह प्रस्तावित है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी, 2020 और 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त होने वाली अवधि को दो महीने के लिए यानी 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सड़क पर चलने वाले वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक PUCC होना चाहिए, “नोटिस में कहा गया है.

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