Epfo Auto Settlement: EPFO के करोड़ों मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ी

Epfo Auto Settlement - EPFO के करोड़ों मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ी
| Updated on: 31-Mar-2025 09:44 PM IST

Epfo Auto Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के जीवन को और अधिक सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संगठन ने ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जो कुल 5 गुना वृद्धि है। यह निर्णय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा द्वारा पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया। इस संशोधन से EPFO के करोड़ों सदस्यों को त्वरित और सहज वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5 लाख रुपए तक का पीएफ निकालने की सुविधा

यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसमें EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे। इस निर्णय के तहत, CBT की मंजूरी के बाद, EPFO सदस्य अब ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की पीएफ राशि निकाल सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब इसकी सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की गई थी। मई 2024 में, EPFO ने इस सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया था, और अब इसे 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

ऑटो मोड सेटलमेंट की नई श्रेणियां

EPFO ने ऑटो मोड सेटलमेंट को और अधिक व्यापक बनाने के लिए तीन नई श्रेणियों – शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों की भी शुरुआत की है। इससे पहले, केवल बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के उद्देश्य से पीएफ निकासी की अनुमति थी। यह नई पहल EPFO सदस्यों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक होगी।

ऑटो-मोड क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए इसे केवल 3 दिनों के भीतर पूरा करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में, 95% से अधिक क्लेम ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से ही निपटाए जा रहे हैं।

ऐतिहासिक स्तर पर ऑटो क्लेम सेटलमेंट

EPFO ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपए के ऑटो क्लेम सेटलमेंट का एक ऐतिहासिक स्तर प्राप्त किया है, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 89.52 लाख रुपए था। इसके अलावा, दावों के खारिज होने की दर भी 50% से घटकर 30% हो गई है।

पीएफ निकासी के लिए वेरिफिकेशन औपचारिकताओं को भी 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है, और इसे और कम कर 6 करने का निर्णय लिया गया है। यह परिवर्तन EPFO सदस्यों को उनके वित्तीय दावों की त्वरित स्वीकृति प्रदान करेगा और उनकी आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता करेगा।

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