Holi Guidelines: कोरोना डालेगा रंग में भंग? इस बार कैसे मनेगी होली, जानें नियम

Holi Guidelines - कोरोना डालेगा रंग में भंग? इस बार कैसे मनेगी होली, जानें नियम
| Updated on: 27-Mar-2021 11:38 AM IST
Holi Guidelines: देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले होली के रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है, ऐसे में लाजमी है कि होली का रंग पिछले साल की तरह इस साल भी फीका रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी की हैं और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। होली और ईद जैसे त्योहारों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। साथ ही राज्यों ने भी अपने स्तर से गाइडलाइन्स जारी कर दी और बताया है कि कोरोना के साए में इस बार कैसे त्योहार मनाए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंशिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र ने कहा कि आगामी त्योहारों होली, शब-ए-बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और कोरोना नियमों का पालन कराया जाए, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंशिंग का ध्यान रखा जाए। 

यूपी में भी गाइडलाइन जारी

योगी सरकार ने प्रदेश में होली का त्यौहार मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाएगा। बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

उत्तराखंड में होली कैसे मनेगी

उत्तराखंड सरकार ने भी होली के त्योहार को देखते हुए ताजा गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि संक्रमण में आई तेजी और आगामी त्योहार होली के मददेनजर कोविड-19 से बचाव के दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन जरूरी है ताकि महामारी को नियंत्रित रखा जा सके। उन्होंने जनता के कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया। सरकार ने आदेश जारी किया कि होलिका दहन में महज 50 फीसदी लोगों को रहने की इजाजत होगी। बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं होगी। 

उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन्स में होली सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इन इलाकों में लोग अपने घरों में ही होली खेल सकते हैं। होली के दिन फूड आयटम्स एक-दूसरे परिवार में नहीं बांटे जाएंगे।

झारखंड में भी सेलिब्रेशन पर पाबंदी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड में भी सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच ये त्योहार मना सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जुलूस पर पहले से ही प्रतिबंध है। सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। देश के कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की रोक लगाई जा चुकी है। सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में उपरोक्त त्योहारों का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इन त्योहारों पर कहीं पर भीड़ लगाई जा सकेगी। लोग केवल अपने घर पर परिवार के बीच त्योहार मना सकेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर उपलब्ध छूट शर्तों के साथ जारी रहेगी। छूट के साथ जारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का आदेश मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी किया है। यह आदेश राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय के बाद जारी किया गया है।

दिल्ली में भी होली के रंग में भंग

दिल्‍ली में होली समेत अन्‍य त्‍योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। यानी इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है। लोगों को घरों में ही होली खेलने को कहा गया है। दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली उत्सव की मनाही रहेगी। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को दिए अपने आदेश में कहा, 'सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार नहीं मनाए जाएं।'

बिहार में भी होली सार्वजनिक स्थलों पर नहीं

बिहार में भी इस बार होली का रंग पहले जैसा नहीं दिखेगा। बिहार में होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें। दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं।  अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सेचत रहना होगा। 

मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाबंदी

इसके अलावा संक्रमण फैलने की रफ्तार कम न होने से मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार ने त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा। 

चंडीगढ़ में होली पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी। चंडीगढ़ भी उन शहरों में से एक रहा है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। 

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