सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई

सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई
| Updated on: 25-Jun-2020 12:09 AM IST

केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते केंद्र सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है.


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना के माध्यम से 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए IT अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक एक महीने तक बढ़ा दियासीबीडीटी ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटिफाइड किया था.


सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की तारीख में कोई विस्तार नहीं

हालांकि, टैक्सपेयर्स के लिए सेल्फ असेसमेंट के भुगतान की तारीख का कोई विस्तार नहीं होगा, जिसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से अधिक है. इस स्थिति में, आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) में निर्दिष्ट नियत तारीखों तक पूरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स देय होगा और विलंबित भुगतान आईटी अधिनियम की धारा 234 के तहत ब्याज भी देना होगा.

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