जोधपुर हिंसा: कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ाई, इंटरनेट भी रहेगा बंद, अब तक 14 मामले दर्ज
जोधपुर हिंसा - कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ाई, इंटरनेट भी रहेगा बंद, अब तक 14 मामले दर्ज
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Updated on: 05-May-2022 08:57 AM IST
जोधपुर। ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा (Jodhpur violence) के बाद लगाये गये कर्फ्यू की समय सीमा को 2 दिन और बढ़ा (Curfew extended) दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट भी आगामी आदेश तक बंद रहेगा। हालांकि हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। बुधवार को कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। लेकिन पुलिस-प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। लिहाजा कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मामले को लेकर कोई अफवाहें न फैले इसके लिये नेटबंदी को भी आगामी आदेश तक बंद रखा जायेगा। हिंसा के बाद शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी रख रही है। कर्फ्यू नियमों की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल आने-जाने की छूट को बरकरार रखा गया है।एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि बुधवार को दोपहर में शांति समिति की बैठक के दौरान कुछ गतिरोध हुआ था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और विधायक इस बैठक से चले गए थे। उसके बाद फिर से प्रयास किए गए और शाम को उनके साथ वार्ता की गई। इसके बाद भाजपाइयों ने आमरण अनशन की घोषणा को वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी निर्दोष को पुलिस न पकड़े। इस पर हम ने एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे तो उन्हें छोड़ दिया गया है।कर्फ्यू के आदेश बीच में भी रिवाइज किये जा सकते हैंघुमारिया ने बताया कि कर्फ्यू 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अनिश्चितकालीन समय तक के लिए नेटबंदी के आदेश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसे बीच में रिवाइज नहीं किया जा सकता। यदि शांति व्यवस्था कायम रही तो इस आदेश को बीच में भी रिवाइज किया जा सकता है। उन्होंने शहरवासियों से शांति बनाये रखने की अपील की है।घुमारिया ने बताया कि पुलिस ने अब तक 140 लोगों को कानून एवं व्यवस्था खराब करने के मामले में धारा-151 में गिरफ्तार किया है। हिंसा मामले में अब 14 केस दर्ज किए जा चुके हैं। धारा-151 में गिरफ्तार कुछ लोगों को कोर्ट ने जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की फिर से जांच कर रहे हैं। पकड़े गये लोगों के खिलाफ यदि पर्याप्त सबूत मिले तो अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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