दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक नरेश बालियान से जुड़े मकोका (MCOCA) मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस शर्मा ने निर्देश दिया कि अब इस मामले को 23 अप्रैल को एक नई बेंच के समक्ष पेश किया जाए। नरेश बालियान इस मामले में नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शराब नीति मामले में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को हटाने की याचिका दी है, जिस पर आज शाम 4:30 बजे निर्णय आना है।
नरेश बालियान की गिरफ्तारी और गंभीर आरोप
नरेश बालियान की मुश्किलें 4 दिसंबर 2024 को हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मकोका (MCOCA) की धारा 3 और 4 के तहत एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, बालियान फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध गिरोह से जुड़े हुए थे। इसी सिंडिकेट का हिस्सा होने के चलते उन पर यह बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।
निचली अदालत से जमानत याचिका का खारिज होना
बालियान की जमानत अर्जी को 15 जनवरी 2025 को निचली अदालत की जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था। अदालत का मानना था कि 'आप' नेता और गैंगस्टर सांगवान के संगठित अपराध गिरोह के बीच संबंधों के पुख्ता सबूत मौजूद हैं और हालांकि, बालियान के वकील इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मकोका लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है और बालियान का सांगवान गिरोह से कोई लेना-देना नहीं है।
जबरन वसूली मामला और पुलिस को फटकार
नरेश बालियान को इससे पहले 4 दिसंबर, 2025 को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें मकोका मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने जांच में हो रही सुस्ती पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपी 2024 से सलाखों के पीछे है, ऐसे में पुलिस को जांच जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए थी। अदालत ने सवाल उठाया कि आखिर यह जांच और कितने वक्त तक खिंचती रहेगी? कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर जांच ही पूरी नहीं होगी, तो मामले की मुख्य सुनवाई (ट्रायल) आखिर कब शुरू हो पाएगी।
क्या है मकोका (MCOCA) एक्ट?
मकोका एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है: