गुजरात: 'ब्रेनवॉश' कर बीवी-बच्चों का कराया धर्म परिवर्तन! पति ने खाया जहर, 5 पर FIR

गुजरात - 'ब्रेनवॉश' कर बीवी-बच्चों का कराया धर्म परिवर्तन! पति ने खाया जहर, 5 पर FIR
| Updated on: 29-Aug-2022 12:59 PM IST
गुजरात के बनासकांठा जिले के एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश की वजह यह थी कि उसकी पत्नी और दो बच्चों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और वे उससे अलग रहने लगे थे, जिसके कारण वह उदास रहता था। पुलिस ने हरेश सोलंकी की पत्नी और उसके बच्चों को इस्लाम कबूल कराने के लिए कथित तौर पर 'ब्रेनवॉश' कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सोहेल शेख और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

पालनपुर (पूर्व) पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। बनासकांठा के दीसा तालुका के मलगढ़ गांव के रहने वाले सोलंकी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उसका पालनपुर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रविवार शाम पालनपुर (पूर्व) पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सोलंकी के पास से बरामद एक नोट में उसने लिखा है कि शेख के परिवार के सदस्य उसकी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 

'ब्रेनवॉश' कर कराया धर्म परिवर्तन

सोलंकी के भाई राजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में राजेश ने आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सोलंकी के परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए 'ब्रेनवॉश' किया। सोलंकी की बेटी शुरू में अपने कॉलेज में एजाज शेख के संपर्क में आई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसकी दोस्ती का विरोध किया तो वह उसके साथ रहने की जिद की। शिकायत के मुताबिक, बाद में उसकी मां और भाई ने भी उसका साथ दिया और उन तीनों ने घर पर ही नमाज अदा करने लगे। जब उनके संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया तो सोलंकी की पत्नी, बेटी और बेटा घर छोड़कर शेख परिवार के सहयोग से अलग रहने लगे। हालांकि, बाद में उनका पता नहीं चल सका। 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब सोलंकी ने शेख के परिवार से बात की और अपनी पत्नी और बच्चों का पता लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने 25 लाख रुपये की मांग की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शेख परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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