National Herald Case: सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

National Herald Case - सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार
| Updated on: 16-Dec-2025 12:26 PM IST
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिससे गांधी परिवार को तत्काल कानूनी कार्यवाही से respite मिल गया है। यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने इस मामले को लगातार राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बताया है।

कोर्ट के फैसले का विस्तृत विश्लेषण

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता। कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे का कारण बताया कि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर। कानूनी प्रक्रिया में, एफआईआर एक आपराधिक मामले की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण आधार होती है, और इसकी अनुपस्थिति में, कोर्ट ने चार्जशीट पर सीधे कार्रवाई करने से परहेज किया। यह तकनीकी पहलू इस मामले में गांधी परिवार के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है।

ईडी की जांच जारी रखने की अनुमति

हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, इसने प्रवर्तन निदेशालय को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी पड़ताल जारी रख सकती है और यदि उसे नए सबूत मिलते हैं। या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो वह भविष्य में नई चार्जशीट या पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह स्थिति दर्शाती है कि मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बल्कि एक अलग कानूनी चरण में प्रवेश कर गया है, जहां जांच एजेंसी को अपनी जांच को और मजबूत करने का अवसर मिला है। नेशनल हेराल्ड केस एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामला है जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों के कथित गलत अधिग्रहण से संबंधित है। आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़प लिया और इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं और अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि यह एक गंभीर। आर्थिक अपराध है जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत मिले हैं।

ईडी द्वारा नामजद व्यक्ति और संस्थाएं

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा,। सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामजद किया था। ईडी का दावा है कि इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने कथित तौर पर एजेएल की संपत्तियों को हड़पने की साजिश में भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने इस मामले को एक बड़े आर्थिक अपराध के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और अवैध धन के लेन-देन के आरोप शामिल हैं।

कांग्रेस का 'सत्य की जीत' का दावा

कोर्ट के फैसले के बाद, कांग्रेस पार्टी ने इसे 'सत्य की जीत' बताया है। पार्टी ने शुरू से ही इस मामले को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है, जिसका उद्देश्य गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है और कांग्रेस का तर्क है कि ईडी की जांच राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई वास्तविक आर्थिक अपराध नहीं हुआ है। कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के इस रुख को कुछ हद तक बल देता दिख रहा है, क्योंकि तत्काल रूप से चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यह फैसला कांग्रेस के लिए एक नैतिक जीत के समान है, जो उन्हें इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने का एक और अवसर प्रदान करता है।

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