वैक्सीनेशन: CoWIN पर सरकारी केंद्रों में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन शुरू

वैक्सीनेशन - CoWIN पर सरकारी केंद्रों में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन शुरू
| Updated on: 24-May-2021 03:49 PM IST
नई दिल्ली: कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए 18 से 44 साल की आयु के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑनसाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी के अभाव के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के चलते दिन के अंत में कई बार वैक्सीन बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी मौके पर ही टीका लगाने की सुविधा से वैक्सीन की बर्बादी कम हो सकेगी। सरकार की ओर से भले ही एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है, जिनके पास इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन नहीं है। 

सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर ही मिलेगी यह सुविधा

ऐसे में अब सरकार ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही होगी। फिलहाल यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं मिलेगी। प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण के लिए अब भी पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा यह संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निर्भर करेगा कि वे इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें। 

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