दिल्ली: कार में पीछे बैठे लोगों को भी अब सीट-बेल्ट लगानी होगी, नही तो होगा चालान, दुपहिया वाहनों को भी...

दिल्ली - कार में पीछे बैठे लोगों को भी अब सीट-बेल्ट लगानी होगी, नही तो होगा चालान, दुपहिया वाहनों को भी...
| Updated on: 16-Jan-2021 09:35 AM IST
Delhi: प्रशांत गौतम, डीसीपी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की पश्चिमी रेंज का एक आदेश चर्चा में है। आदेश के अनुसार, उनके कार्य क्षेत्र में कार में बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना होगा। साथ ही दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साइड मिरर नहीं होंगे। डीसीपी (ट्रैफिक, वेस्टर्न रेंज) प्रशांत ने अपनी सीमा के सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को उपरोक्त दोनों विषयों का संज्ञान लेने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।

दरअसल, डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने 13 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। जिसके अनुसार, उनके कार्य-सीमा अधिकारी क्षेत्र यानी दिल्ली यातायात की पश्चिमी सीमा में, कार में बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। साथ ही, दुपहिया वाहन जिनमें साइड मिरर नहीं होंगे (पीछे देखने के लिए वाहन पर लगा बैक मिरर), ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह ज्ञात है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम में इस चालान का प्रावधान 2004 से लागू है, जिसे 2005 में लागू किया गया था, जिसमें पीछे बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। रियर सीट बेल्ट का नियम पहले से ही स्पष्ट था और यही कारण है कि कार कंपनियां अपनी कारों में रियर सीट बेल्ट भी दे रही हैं।

धारा 381 (3) में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कार चल रही है, तो सभी को, जिसमें आगे की सीट पर बैठे सह-यात्री और पीछे की सीटों पर यात्री को शामिल करना होगा, सीट बेल्ट पहनना होगा। इस मुद्दे पर, डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए।

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