अलवर: मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खान के बेटों के खिलाफ गो तस्करी के आरोपों की नए सिरे से जांच

अलवर - मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खान के बेटों के खिलाफ गो तस्करी के आरोपों की नए सिरे से जांच
| Updated on: 12-Jul-2019 10:55 AM IST
अलवर. राजस्थान के बहरोड अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने गैरकानूनी तौर पर गोवंश ले जाने के मामले में पहलू खान के दो बेटों और ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ आगे जांच की अनुमति दे दी है। 27 महीने पहले मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू के बेटे इरशाद ने डीजीपी से नए सिरे से जांच की मांग की थी। सहायक लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट ने जांच की मांग से जुड़ी पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली है।

एसपी (अलवर) पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि गो तस्करी के मामले में कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। खान के बेटे ने बताया है कि वह अलवर के टपूकड़ा में जानवर बेचने जा रहा था, जबकि रिपोर्ट में हरियाणा जाना दर्शाया गया। ट्रक चालक ने दावा किया था कि उसने अपना वाहन घटना से पहले किसी को बेच दिया था।

पुलिस ने 24 मई को दायर की थी चार्जशीट

पुलिस ने पहलू खान के बेटे इरशाद, आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ 24 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सभी को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की धाराओं में आरोपी बनाया गया। पहले खबरें थीं कि इस चार्जशीट में पहलू खान को भी गो तस्करी का आरोपी बनाया गया। हालांकि, बाद में पुलिस ने साफ किया कि मौत के बाद पहलू का नाम आरोपपत्र से हटाया था।

गहलोत ने भी दोबारा जांच की बात कही थी

चार्जशीट दायर होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मामले की जांच 2017-18 में पिछली सरकार के अंतर्गत हुई थी। आरिफ, इरशाद और खान मोहम्मद का नाम दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल करते वक्त नहीं था। हालांकि, हमारी सरकार देखेगी कि इस मामले में जांच पूर्वनिधारित इरादे से तो नहीं की गई। इससे पहले गहलोत ने कहा था कि जांच भाजपा सरकार में हुई है, अब इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो दोबारा जांच होगी।

अप्रैल 2017 में पहलू खान की हुई थी मौत

अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर 1 अप्रैल 2017 को भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। खान अपने बेटों के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीद कर हरियाणा के नूह स्थित अपने घर ला रहा था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुईं। एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो तस्करी का आरोप लगाया गया।

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