जयपुर: Rajasthan Unlock 2: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट
जयपुर - Rajasthan Unlock 2: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट
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Updated on: 08-Jun-2021 06:32 AM IST
जयपुर। राजस्थान में मंगलवार से अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझाव के आधार मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया गया। नई गाइडलाइन कल सुबह 5:00 बजे से लागू हो जाएगी। धीरे-धीरे और ढील जाएगी। आगामी आदेशों तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। किराना दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। पशु चारा से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे खुलेगी। कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी। मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी।हालांकि, शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी। विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा। सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा। सिटी बस और मिनी बस अभी नहीं चलेगी।सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी।पेट्रोल और डीजल भरवाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। पेट्रोल और डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक भरवा सकते हैं। शराब की दुकानें वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश से खुलेगी। प्रदेश में दिनांक 10 जून से रोडवेज बसों/निजी बसों की संचालन अनुमत होगा। शहर के अंदर चलने वाली सीटी बस/मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करें।
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