Business : RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू किये नए नियम, जानिए क्या

Business - RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू किये नए नियम, जानिए क्या
| Updated on: 02-Oct-2020 06:45 AM IST
नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड में सुरक्षा सुविधाओं को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। RBI के दिये हुए आदेश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित कार्ड के लिए प्राथमिकताएँ दर्ज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी सुविधा के लिए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को चालू और बंद कर सकते हैं, एटीएम, एनएफसी, पीओएस या ईकामर्स  लेनदेन।

एक ग्राहक एनएफसी सुविधा को सक्षम और अक्षम भी कर सकता है, जिसमें वर्तमान में बिना पिन के 2,000 रुपये प्रति दिन की सीमा है। नए कार्ड के लिए, उपयोगकर्ता इन सेवाओं का उपयोग उनके लिए पंजीकरण करने के बाद ही कर सकते हैं।

इंफ्रासॉफ्टटेक के प्रबंध निदेशक राजेश मिर्ज़्नकर ने कहा है की, बैंक वर्तमान कार्डों को निष्क्रिय कर सकते हैं और जोखिम धारणा के आधार पर उन्हें फिर से जारी कर सकते हैं। RBI ने सभी बैंकों और अन्य कार्ड जारी करने वाली कंपनियों से कहा है कि वे सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को अयोग्य घोषित करें। जिनका उपयोग भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन / संपर्क रहित लेनदेन के लिए कभी नहीं किया गया है। यदि कार्डधारक भारत के बाहर कार्ड का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें बैंक से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने के लिए कहना होगा।



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