Banking: RBI ने लगाया PNB पर 1 करोड़ का जुर्माना, ये होगा ग्राहकों पर इसका असर
Banking - RBI ने लगाया PNB पर 1 करोड़ का जुर्माना, ये होगा ग्राहकों पर इसका असर
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Updated on: 14-Nov-2020 07:53 AM IST
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजारों को भेजे गए संवाद में पीएनबी ने यह जानकारी दी। "रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रुक PNB बैंक लिमिटेड भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय सहायक) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम प्रणाली का संचालन कर रहा है, भले ही उसने केंद्रीय बैंक की अनुमति प्राप्त नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि RBI अक्सर बैंकों पर जुर्माना लगाता है। यह जुर्माना नियमों का पालन नहीं करने के लिए लगाया जाता है। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता है। बैंकों की सेवा उनके लिए सामान्य है। रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) की धारा 26 (6) के उल्लंघन के लिए PNB पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को पीएनबी का शेयर बीएसई पर 1.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29.50 रुपये पर बंद हुआ।पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का प्रमाणन रद्द इस बीच, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि उसने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के प्राधिकरण के प्रमाणन को रद्द कर दिया है। नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के कारण कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और इंसास मोबाइल वॉलेट सर्विसेज का प्रमाणन रद्द कर दिया गया है। वहीं, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड और पायरो नेटवर्क्स प्रा। ने अपना सर्टिफिकेट वापस कर दिया है। इसके अलावा, नवीनीकरण नहीं होने के कारण एयरसेल स्मार्ट मनी का प्रमाणन रद्द कर दिया गया है।हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया थाहाल ही में, RBI ने कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों पर इसके निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
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