मंदिर: जगन्‍नाथ रथ यात्रा को SC ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, पुरी में 24 जून तक शटडाउन

मंदिर - जगन्‍नाथ रथ यात्रा को SC ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, पुरी में 24 जून तक शटडाउन
| Updated on: 22-Jun-2020 07:30 PM IST

नई दिल्ली देश में कोरोना वायरस (Covid Pandemic) के खतरे को देखते हुए ओडिशा में भगवान जगन्नाथ (Puri Jagannath Rath Yatra) की रथ यात्रा पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित किया जा सकता हैइस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में होने वाली भगवान जगन्‍नाथ की रथ यात्रा के आयोजन को मंजूरी दे दी है. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी हैरथ यात्रा को मद्देनजर पूरे पुरी में सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पूर्ण शटडाउन की घोषणा की गई है.


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हम यह राज्‍य सरकार के ऊपर छोड़ते हैं कि वह लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य और सुरक्षा पर खतरा होने पर धार्मिक आयोजन को रोकने के लिए स्‍वतंत्र है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य से समझौता किए बिना मंदिर कमेटी, राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार के समन्‍वय से यह आयोजन किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इस साल की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra) पर रोक लगाने के अपने 18 जून के आदेश में सुधार का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की. सीजेआई एसए बोबड़े ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था.


सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते. अगर रथ यात्रा के कारण कोविड 19 का जरा सा भी प्रसार हुआ तो यह विनाशकारी हो सकता है क्‍योंकि इसमें बड़ी संख्‍या में लोग एकत्र होते हैं.'


सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'जय जगन्‍नाथ'. इसके साथ ही उन्‍होंने सोमवार शाम को भुवनेश्‍वर में रथ यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक बुलाई है.


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया था कि राज्‍य सरकार को कुछ गाइडलाइंस के साथ जगन्‍नाथ रथ यात्रा आयोजन की अनुमति मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रथ यात्रा में शंकराचार्य को जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ओडिशा सरकार ने कहा कि वो पूरे राज्‍य में कहीं भी रथ यात्रा नहीं चाहती. सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया कि यह सुनवाई सिर्फ पुरी और रथ यात्रा के संबंध में है.


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने कहा, 'आज हम सबके लिए खास दिन है. खासकर ओडिशा के भाई बहनों और महाप्रभु श्री जगन्‍नाथ जी के भक्‍तों के लिए. पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से रथ यात्रा की मंजूरी दिए जाने को लेकर खुश है.'

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