Chhattisgarh: शर्तों के साथ 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, भूपेश कैबिनेट का फैसला

Chhattisgarh - शर्तों के साथ 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, भूपेश कैबिनेट का फैसला
| Updated on: 21-Jul-2021 06:45 AM IST
रायपुर। कोविड (COVID-19) के चलते हुए पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े स्कूल और कॉलेज अब छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुल पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट (Bhupesh Cabinet Decision) बैठक में इसको लेकर मंगलवार को निर्णय लिया गया। हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले पालकों और अभिभावकों की इजाजत प्रबंधन को लेनी होंगी। पालकों की इजाजत के बाद ही स्कूल और कॉलेज खुल पाएंगे। शुरुआती चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं क्षमता से 50 प्रतिशत छात्रों के साथ शुरू की जाएंगी। यहां 50 - 50 प्रतिशत छात्रों को अल्टरनेट डे स्कूलों में बुलाया जाएगा। वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए भी यही नियम लागू होगा।

राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। यहां कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लेने के साथ ही मंत्रिमंडल के निर्णय में साफ कहा गया है कि इस दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिन ग्रामीण इलाकों में कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है सिर्फ उन्ही इलाक़ों में 2 अगस्त से पालकों और ग्राम पंचायतों की सहमति से स्कूलों को खोलने की इजाजत होगी। वही शहरी इलाकों में पालकों और स्थानीय पार्षद की अनुमति अनिवार्य होगी।

भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को तथा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ। खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व-वित्तीय आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने एवं विशेष भाड़ा क्रय योजना तथा One Time Settlement  लागू करने का अनुमोदन किया गया। विशेष भाड़ा क्रय योजना एवं सामान्य भाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया। हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों एवं 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रय का निर्णय लिया गया। इससे मकानों की कीमत औसत रूप से 16।5 प्रतिशत कम होगी।

छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन का निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम एवं शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थाें का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे इस सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीे उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं। ऐसी इकाईयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व करें। इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (C-MART) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने केे प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवा काल में अधिकतम एक वर्ष की एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिया गया है।

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