Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव मामले पर फैसला- रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया में की छेड़छाड़

Chandigarh Mayor Election - सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव मामले पर फैसला- रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया में की छेड़छाड़
| Updated on: 19-Feb-2024 04:46 PM IST
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की। CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। आप जो कुछ भी कहते हैं, यदि कोई झूठ है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप कैमरे में क्यों देख रहे थे और मतपत्रों में निशान क्यों लगा रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह ने कहा कि सभी मतपत्र विकृत हो गए थे। मैं सिर्फ उन पर निशान लगा रहा था। वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप मतपत्र पर एक्स का निशान लगा रहे हैं। 

सीजेआई ने कहा कि आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन उन मतपत्रों पर टिक या एक्स क्यों लगा रहे थे। नियम 11 कहता है कि आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों पर टिक या एक्स लगा सकते हैं। आप उन मतपत्रों पर निशान क्यों लगा रहे थे। आपने इसे चिह्नित किया है। उस पर मुकदमा चलाना होगा। चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। वोटों की गिनती में विपक्ष के 8 वोट इनवैलिड हो गए थे। ऐसे में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इन चुनावों में बीजेपी सभी तीनों पदों पर जीत गई थी। महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं, आठ वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था।

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