Allahabad High Court: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad High Court - गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
| Updated on: 01-Sep-2021 10:14 PM IST

अदालत ने कहा, "गो सुरक्षा का काम हमेशा केवल एक आध्यात्मिक संप्रदाय का नहीं होता है, हालांकि, गाय भारत की संस्कृति है और उपसंस्कृति को बचाने का काम देश के भीतर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।" बार और बेंच के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा: "जब गया का कल्याण होगा, तबी देश का कल्याण होगा।"


अदालत ने अतिरिक्त रूप से टिप्पणी की कि भारत दुनिया के भीतर एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के इंसान रहते हैं, जो अलग-अलग पूजा कर सकते हैं, हालांकि, "उनकी पूछताछ देश के लिए समान है"।


जमानत से इनकार करते हुए, अदालत ने इसके अलावा कहा: “ऐसी स्थिति में, जब हम सभी भारत को एकजुट करने और उसके धर्म की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग जिनका धर्म और धारणा किसी भी तरह से हित के भीतर नहीं है। देश के भीतर इस तरह की बात करने के माध्यम से ही वे देश को कमजोर करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया आवेदक के विरूद्ध समर्पित अपराध सिद्ध होता है।"


आगे यह टिप्पणी करते हुए कि आरोपी पहले चिंतित अतुलनीय कृत्यों में बदल गया, अदालत ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो यह बड़े पैमाने पर समाज की सहमति को 'परेशान' कर सकता है।


बार और बेंच के अनुसार, अदालत ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत गौशालाओं पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा: "सरकार को बनाई गई गौ शालाएं मिलती हैं, लेकिन जिन मनुष्यों को गाय की देखभाल करनी है, वे अब गायों का इलाज नहीं करते हैं। इसी तरह, निजी गौशालाएं भी आजकल एक तुच्छ दिखावा बन गई हैं जिसमें मनुष्य गाय संवर्धन के आह्वान के भीतर जनता से चंदा लेते हैं और अधिकारियों से मदद लेते हैं, लेकिन इसे अपने हित के लिए खर्च करते हैं और अब परवाह नहीं करते हैं गाय का।"

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