Rajasthan News: घर में कुत्ता घुस जाने पर डॉक्टर ने कार से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा- दर्ज हुआ केस

Rajasthan News - घर में कुत्ता घुस जाने पर डॉक्टर ने कार से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा- दर्ज हुआ केस
| Updated on: 19-Sep-2022 09:03 AM IST
Rajasthan News: जोधपुर के एक डॉक्टर (प्लास्टिक सर्जन) ने रविवार को क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसके घर में स्ट्रीट डॉग घुसा तो उसने डॉग को अपनी गाड़ी में बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा। इससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने डॉक्टर की कार रुकवाकर कुत्ते को छुड़ाया। इस पर डॉक्टर ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस बुला दी।

इसके बाद मेनका गांधी ने पुलिस को फोन किया, जब जाकर डॉगी को अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर के खिलाफ पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज हुआ है।

तमतमाए डॉक्टर साहब

जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बतौर प्लास्टिक सर्जन तैनात डॉ. रजनीश गालवा शहर की सबसे पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर में रहते हैं। बताया जा रहा है कि कुत्ता डॉक्टर गालवा के घर में अक्सर घुस जाता था। रविवार दोपहर भी ऐसा ही हुआ। स्ट्रीट डॉग उनके घर में घुस गया। इससे डॉक्टर गालवा गुस्सा गए। उन्होंने रस्सी ली और कुत्ते के गले में बांध दिया। उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आए।

उन्होंने रस्सी को अपनी कार में बांध दिया और कार को तेज गति से दौड़ाने लगे। बेचारा कुत्ता कार के पीछे भागता रहा। कार की रफ्तार तेज होने के कारण वह बीच-बीच में सड़क पर घिसट भी रहा था। उसके पूरे शरीर में जख्म हो गए। दोपहर 1 बजे शास्त्री नगर स्थित शास्त्री सर्किल पर हृदयेश सिंह और अपर्णा जस्सा समेत अन्य लोगों ने डॉक्टर की यह हरकत देख ली।

कार को रोकने का प्रयास

रोड पर कार के पीछे कुत्ते को बांधकर दौड़ाते देख लोगों ने रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि डॉ. रजनीश गालवा कार भगाते रहे। राहगीरों ने कार के पीछे बाइक दौड़ाई और कार को आगे से घेरा। कार के आगे बाइक खड़ी कर दी। तब जाकर कार रुकी। डॉक्टर गालवा ने इसका विरोध भी किया। रोकने वाले लोगों से उनकी बहस भी हो गई। इतने में एक राहगीर ने डाॅग होम फाउंडेशन के वर्करों को सूचना दे दी। फाउंडेशन के मेंबर आए तो उनसे भी डॉक्टर उलझ गया।

डॉक्टर ने ही बुलाई पुलिस

फाउंडेशन के लोगों ने घायल कुत्ते के लिए अपनी एंबुलेंस बुलाई तो डॉक्टर ने हंगामा कर दिया। उसने शास्त्रीनगर थाने को कॉल कर दिया और पुलिस भी आ गई। फाउंडेशन के सदस्य कुलदीप ने बताया कि पुलिस ने भी एंबुलेंस को रोक कर रखा। इसके बाद दिल्ली से मेनका गांधी ने SHO जोगेंद्र सिंह को फोन किया, तब एंबुलेंस को छोड़ा। फाउंडेशन के हितेश ने बताया कि हमने पुलिस में रिपोर्ट दी है। थाना इंचार्ज ने कहा कि अपर्णा बिस्सा ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

थाने पहुंची डॉक्टर की पत्नी

डॉग होम फाउंडेशन के कुलदीप खत्री ने कहा कि पुलिस ने डॉक्टर की रसूख के चलते एम्बुलेंस को भी रोका। मामला दर्ज कराया तो डॉक्टर की पत्नी भी थाने पहुंच गई। उसने कुछ पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की। फिलहाल कुत्ते का डॉग होम फाउंडेशन में इलाज चल रहा है।

शास्त्रीनगर थाना इंचार्ज जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 व आईपीसी की धारा 428 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यह है सजा का प्रावधान

IPC की धारा 428, 429 और PCA एक्ट की धारा 11 के तहत स्ट्रीट डॉग को मारना-पीटना प्रताड़ित करना दंडनीय अपराध है। सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के तहत जिस क्षेत्र में इन स्ट्रीट डॉग का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी की जा सकती है लेकिन मारा नहीं जा सकता। यदि कोई इन स्ट्रीट डॉग या मवेशियों को परेशान करता है या मारने की कोशिश करता है तो पशु क्रूरता का केस पुलिस में दर्ज किया जा सकता है।

किस धारा के तहत कितनी सजा

धारा 428 : पशुओं को मारना और जहर देना या उसे अपाहिज करने पर दो साल की कैद या दंड तथा दोनों दिया जा सकता है।

धारा 429 : पशुओं को मार डालने, जहर देना या अपाहिज कर देने पर पांच साल की सजा या दंड या फिर दोनों दिया जा सकता है।

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।