COVID-19 Update: आज से राजस्थान में लगा वीकेंड कर्फ्यू, कहां नहीं होंगी पाबंदियां, जानिए डिटेल
COVID-19 Update - आज से राजस्थान में लगा वीकेंड कर्फ्यू, कहां नहीं होंगी पाबंदियां, जानिए डिटेल
|
Updated on: 17-Apr-2021 07:00 AM IST
जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 16 अप्रैल यानि शुक्रवार शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल यानि सोमवार की सुबह 5:00 बजे तक पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू (Week End Curfew) रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग के आदेशानुसार, राज्य के समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे कर्फ्यू के दौरान सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालन करें। कर्फ्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे। इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंधउपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि।न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता। उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होंगी।बस स्टैण्ड, रेल्वे मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी।आई-डी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है,यह कार्यवाही भी अनुमत होगी।उपचुनावों को देखते हुए यह आदेश इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।भोजन एवं किराने का सामान फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें, फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें।बैंकिंग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि। दूरसंचार इंटरनेट सेवाऐं प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं।भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक अनुमति होगी।इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमति।एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल ऑउटलेट।
Disclaimer
अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।