MP News / बक्सवाहा में फिलहाल हीरों के लिए नहीं कटेंगे पेड़, NGT सख्त

लगातार हो रहे आंदोलन के बीच बक्सवाहा में हीरा खदान के लिए लाखों पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। NGT ने मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया है कि वे देखें कि कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। इसके लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

जबलपुर। लगातार हो रहे आंदोलन के बीच बक्सवाहा में हीरा खदान के लिए लाखों पेड़ों को  काटने पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। NGT ने मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया है कि वे देखें कि कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। इसके लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके तहत एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए।

आदेश में याचिकाकर्ता को निर्देश दिए गए, सभी आवश्यक कागजात और याचिका की कॉपी अनावेदकों को प्रस्तुत करें। मामले में पार्टी बनाए गए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वन विभाग, और हीरा खदान का ठेका लेने वाली निजी कंपनी को 4 सप्ताह जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 27 अगस्त 2021 को तय की गई है।

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