Rajasthan Political Crisis: केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह व एमएलए भंवरलाल की आवाज के नमूने लेने के लिए अदालत में लगाई अर्जी

Rajasthan Political Crisis - केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह व एमएलए भंवरलाल की आवाज के नमूने लेने के लिए अदालत में लगाई अर्जी
| Updated on: 01-Aug-2020 09:54 AM IST

एमएलए की खरीद फरोख्त मामले में कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए आरोपी संजय जैन ने कोर्ट में आवाज देने से मना कर दिया। वहीं एसओजी ने इस मामले में सीएमएम कोर्ट में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह व एमएलए भंवरलाल शर्मा के आवाज के नमूने लेने की अनुमति के लिए अर्जी दायर की है। एसओजी के अनुसार, अर्जी में कहा है कि वायरल ऑडियो को एफएसएल के लिए 28 जुलाई को भेजा था और एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है।

इसमें अभी तक के अनुसंधान के आधार पर यह उचित होगा कि एमएलए भंवरलाल व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के आवाज के नमूने लेकर उनका परीक्षण करने से यह सिद्द हो सकेगा कि तथाकथित ऑडियो में आवाज उनकी है या नहीं। उधर दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के पालन में संजय जैन को एमएम कोर्ट-2 में पेश किया। इस दौरान आरोपी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उसे राजनीतिक लड़ाई के चलते केस में फंसाया है और उसे जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है।

आवाज का नमूना देने पर उसे दुरुपयोग किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि कोर्ट आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकती है, लेकिन आरोपी इसके लिए बाध्य नहीं है। वहीं सरकार की ओर से कहा कि आरोपी के आवाज का नमूना नहीं देने पर ट्रायल के दौरान यह तथ्य उसके खिलाफ पढ़ा जाएगा।

जिस पर कोर्ट ने मामले में अनुसंधान अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और आरोपी के बयान दर्ज कर मामले को सीएमएम कोर्ट वापस भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में दो अन्य आरोपियों भरत मलानी और अशोक सिंह ने भी अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार कर दिया था।

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