देश: ₹14,500 करोड़ के स्टर्लिंग बायोटेक धोखाधड़ी मामले में डिनो मोरिया, 3 अन्य की संपत्ति ज़ब्त

देश - ₹14,500 करोड़ के स्टर्लिंग बायोटेक धोखाधड़ी मामले में डिनो मोरिया, 3 अन्य की संपत्ति ज़ब्त
| Updated on: 03-Jul-2021 07:21 AM IST
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के दामाद, अभिनेता डीनो मोरिया और संजय खान तथा डीजे अकील की संपत्ति गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कुर्क की है।

ईडी ने कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए हैं। संपत्ति की कीमत 8.79 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसमें से खान की कुर्क की जाने वाली संपत्ति तीन करोड़ रुपये मूल्य की है, डीनो मोरिया की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपये की है और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुलखलील बचूअली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपये की है जबकि पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दिकी की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपये की है।

ईडी ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक समूह के भगोड़े प्रवर्तक नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा ने अपराध से अर्जित धन को चारों लोगों को दिया। एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तक बंधु नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

धन शोधन का यह मामला 14500 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है जिसकी साजिश स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मुख्य प्रवर्तकों और निदेशकों ने रची।

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