Balasore Train Accident: ओडिशा ट्रेन हादसा मामले में CBI ने रेलवे के गिरफ्तार तीन अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

Balasore Train Accident - ओडिशा ट्रेन हादसा मामले में CBI ने रेलवे के गिरफ्तार तीन अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
| Updated on: 02-Sep-2023 06:45 PM IST
Balasore Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसा मामले में सीबीआई ने आज रेलवे के गिरफ्तार तीन अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अडिशा के बालासोर में हुए इस ट्रेन हादसे में 292 यात्रियों की जान चली गई थी। बता दें कि इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने बताया था हादसे का कारण

इससे पहले सीबीआई ने अदालत में कहा था कि ओडिशा के बालासोर में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक लेवल क्रॉसिंग पर मरम्मत का काम वरिष्ठ मंडल सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर की बिना मंजूरी और गैर अनुमोदित सर्किट रेखाचित्र के आधार पर किया गया था। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते बताया था कि सीबीआई ने भुवनेश्वर में एक विशेष अदालत के समक्ष यह दलील देते हुए आरोप लगाया कि दुर्घटना का एक कारण लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 79 के सर्किट रेखाचित्र का इस्तेमाल कर सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल प्रभारी) अरुण कुमार महंत द्वारा बाहानगा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 94 पर किया गया मरम्मत कार्य था। महंत ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया था कि किमी 255/11-13 पर एलसी गेट नं. 94 ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसके लिए ‘‘सक्रियता से कार्रवाई’’ नहीं की। उन्होंने कहा था कि संबंधित पर्यवेक्षण का काम कुछ अन्य व्यक्तियों को सौंपा गया था, इसलिए वह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

कहां की गई लापरवाही?

सीबीआई ने अदालत में कहा, ‘‘बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में उत्तरी गुमटी में किए गए वायरिंग कार्य के समय लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 के संचालन को 110 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट डीसी में बदलने के लिए एक अन्य एलसी गेट संख्या 79 के विशिष्ट सर्किट रेखाचित्र का इस्तेमाल किया गया।’’ सीबीआई ने कहा कि नियमावली के अनुसार वर्तमान आरोपी याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग प्रणाली का परीक्षण, मरम्मत और बदलाव मंजूर योजना और निर्देशों के अनुसार हों। अदालत ने सीबीआई की दलीलों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘यह पता चलता है कि आरोपियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, जिसके कारण दुर्घटना हुई और उक्त दुर्घटना में 296 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।’’

ट्रेन हादसे में मारे गए थे 296 लोग, 1200 हुए थे घायल

सीबीआई ने बालासोर में तीन ट्रेन से जुड़ी दुर्घटना मामले की जांच के संबंध में सात जुलाई, 2023 को महंत और दो अन्य रेलवे अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। दुर्घटना में 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए थे। यह भीषण हादसा तब हुआ, जब दो जून को बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हाल में महंत की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि सीबीआई की ओर से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाती है। 

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।