Mallikarjun Kharge: कर्नाटक चुनाव से पहले मुश्किलों में कांग्रेस, चुनाव आयोग ने खरगे को भेजा नोटिस, जानें वजह

Mallikarjun Kharge - कर्नाटक चुनाव से पहले मुश्किलों में कांग्रेस, चुनाव आयोग ने खरगे को भेजा नोटिस, जानें वजह
| Updated on: 09-May-2023 07:20 AM IST
Mallikarjun Kharge: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 मई को होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मुसीबतों में फंस गई है। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए कथित रूप से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा की गई कर्नाटक की "संप्रभुता" टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है।

भाजपा ने सोमवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। पार्टी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। बता दें कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य के संदर्भ में 'संप्रभुता' शब्द का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए खरगे को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। 

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 6 मई, 2023 की रात 9:46 बजे किए गए ट्वीट पर ध्यान दिलाया.।" 

कांग्रेस के ट्वीट में लिखा  था 'कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक बड़ा संदेश भेजा: कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी।'

इसपर बीजेपी ने शिकायत की, उपरोक्त ट्वीट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए (5) के तहत राजनीतिक दलों द्वारा ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। पत्रकारों से बात करते हुए, पार्टी नेता तरुण चुग, जो भाजपा सांसद अनिल बलूनी और नेता ओम पाठक के अलावा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को मान्यता रद्द करनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने बीजेपी को 9 मई 2023 की रात 8 बजे तक विज्ञापन में किए गए दावों के फैक्ट भेजने का वक्त दिया है. 7 मई, 2023 को ECI ने एक एडवाइजरी जारी की थी।

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