देश: सरकार ने ओला-उबर के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानें क्या होगा आपका फायदा
देश - सरकार ने ओला-उबर के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानें क्या होगा आपका फायदा
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Updated on: 28-Nov-2020 09:17 AM IST
Delhi: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कैब एग्रीगेटर्स (जैसे ओला और उबर) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि वाहन स्वामी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में किसी एक व्यक्ति का चयन कर सके। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वाहनों के पंजीकरण के समय नामांकन सुविधा को शामिल करना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में, यदि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो यह नामांकित व्यक्ति के नाम पर वाहन को पंजीकृत / स्थानांतरित करने में मदद करेगा। । " "इसके साथ, मंत्रालय ने एक मसौदा नियम जारी किया है। इस नियम के अनुसार, पुराने वाहनों के नए पंजीकरण के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, 5 हजार रुपये फिर से पंजीकरण के लिए देने होंगे। दिशानिर्देश, एग्रीगेटर्स को अब राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा।बेस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमतिनियम के अनुसार, एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी। वहीं, कैंसिलेशन शुल्क कुल किराया का दस प्रतिशत होगा, जो राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। ड्राइवर को अब ड्राइविंग पर 80 प्रतिशत किराया मिलेगा, जबकि कंपनी को केवल 20 प्रतिशत किराया मिलेगा। केंद्र सरकार ने एग्रीगेटर को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करना राज्य सरकारों के लिए भी अनिवार्य होगा।ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया हैमंत्रालय ने बयान में कहा है कि इससे पहले एग्रीगेटर का विनियमन उपलब्ध नहीं था। अब यह नियम ग्राहकों की सुरक्षा और चालक के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। बता दें कि मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में संशोधन किया गया है।
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