देश: सरकार का नया आदेश जारी, जन धन खाते को जोड़े आधार से, किये जाएगे 1 लाख 30 हजार रुपये जमा
देश - सरकार का नया आदेश जारी, जन धन खाते को जोड़े आधार से, किये जाएगे 1 लाख 30 हजार रुपये जमा
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Updated on: 12-Nov-2020 09:19 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप भी जन धन खाता (पीएम जन धन खाता) के धारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद जन धन खातों में 1 लाख 30 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। इसके लिए केवल आपको अपने आधार कार्ड को अपने जन धन खाते से जोड़ना होगा। दरअसल, जन धन खाता ग्राहकों को कई सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। जिसके कारण आपको एक लाख रुपये का नुकसान होगा। इसके अलावा आपको 30000 रुपये का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। जो कि आधार को बैंक खाते से लिंक होने के बाद ही मिलता है।खाता आधार लिंक से यह कैसे करें: -1. आप बैंक में जा सकते हैं और आधार के साथ खाते को लिंक कर सकते हैं।2. बैंक में आपको आधार कार्ड, अपनी पासबुक की फोटो कॉपी लेनी होगी।3. कई बैंक अब मैसेज के जरिए भी अकाउंट को आधार से लिंक कर रहे हैं।घर बैठे अपने खाते से लिंक करें आधार: -1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश बॉक्स में जाते हैं और UID <SPACE> आधार नंबर <SPACE> खाता संख्या 567676 पर भेजते हैं, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो जाएगा।2. ध्यान रहे कि अगर आपके आधार और बैंक के दिए गए मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो लिंक नहीं होगा।3. इसके अलावा, आप अपने बैंक खाते को अपने नजदीकी एटीएम (एटीएम) से भी आधार से लिंक कर सकते हैं इन दस्तावेजों की जरूरत होगीआधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, प्राधिकरण से जारी किया गया पत्र, नाम, पता और आधार संख्या के साथ, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक पत्र, जो खाता खोलने की एक फोटो खींच रहा है।ग्राहकों को प्रधानमंत्री जन धन खाते पर 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा पीएमजेडीवाई खाते को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलना था। जन धन योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र के बच्चे का भी खाता खोल सकते हैं।
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