पर्सनल फाइनेंस: सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून की

पर्सनल फाइनेंस - सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून की
| Updated on: 31-Mar-2021 09:04 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून, 2021 तक लिंक करा सकते हैं. अभी तक इन्हें लिंक कराने का आखिरी तारीख 31 मार्च थी. 

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को पैन और आधार लिंक कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की परेशानी देखते हुए सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है. 

तय किया था जुर्माना

इससे पहले सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति का पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं होता है तो 1 अप्रैल से उसका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. और 31 मार्च के बाद लिंक कराने के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. 

सरकार ने साफ कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार अधिसूचित नियत तारीख (31 मार्च, 2021) से पहले समान लिंक नहीं करता है, तो नियत तारीख की Expiry के बाद उसी को लिंक करना एक शुल्क देना होगा.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक (How to link PAN with Aadhaar)

- पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. 

- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. 

- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.

- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.

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