ITR Filing Last Date: क्या 31 दिसंबर 2022 तक आप इनकम टैक्स रिटर्न्स की गलतियां या चूक को ठीक नहीं कर पाए? अगर ऐसा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आपको एक और मौका मिलने जा रहा है. आप ITR-U के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (1) के मुताबिक वर्ष 2021-22 में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी. जो लोग इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर थी. अगर रिटर्न्स में कोई गलती या सुधार था, तो वह भी इस तारीख तक किया जा सकता था. लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन भी चूक गए हैं तो सेक्शन 139 (8ए) के तहत आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं.
क्या है आईटीआर-यू?
बजट 2022 में भारत सरकार आईटीआर-यू का विकल्प लेकर आई थी. ये सुविधा उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो अपना आईटीआर नहीं भर पाए हैं या फिर पिछले रिटर्न्स में गलतियां कर दी हैं. आईटीआर-यू के जरिए टैक्सपेयर्स रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के आखिर से दो साल तक अपने आईटीआर में गलतियों या चूक को ठीक कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2021-22 में आप 31 मार्च 2024 तक आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं. इसी तरह 2022-23 के लिए आप आईटीआर-यू 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं.
आईटीआर-यू में आप उस इनकम को दिखा सकते हैं, जो आप अपने पिछले रिटर्न में नहीं दिखा पाए थे. इसके अलावा, ये सुविधा किसी के लिए भी उपलब्ध है, जिसने ओरिजनल, लेट या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल किया हो या न किया हो. अगर कोई किसी वित्त वर्ष में आईटीआर दाखिल करना भूल गया है तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकता है.
आईटीआर-यू दाखिल करने की आखिरी तारीखें
असेसमेंट ईयर 2020-21: 31 मार्च 2023
असेसमेंट ईयर 2021-22: 31 मार्च 2024
असेसमेंट ईयर 2022-23: 31 मार्च 2025
आईटीआर-यू फाइल करने की पेनाल्टी
आईटीआर-यू फाइल करने के लिए आपको पेनाल्टी भी चुकानी होगी. अगर आप कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो आपको उस पर टैक्स का अतिरिक्त 25 प्रतिशत और देय ब्याज चुकाना होगा. यह उस वित्त वर्ष के आखिर से एक साल के अंदर किया जाना चाहिए. अगर आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एक साल बाद और दो वर्ष के भीतर आईटीआर-यू फाइल कर रहे हैं तो पेनाल्टी 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.
आईटीआर-यू को कहां फाइल करें?
इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा.
आईटीआर-यू का आप कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते?
टैक्सपेयर्स जीरो रिटर्न/लॉस रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसका इस्तेमाल रिफंड का दावा करने या बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता. साथ ही, ITR-U को पहले दाखिल किए गए रिटर्न से इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है.