Uttar Pradesh News: मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी, ICU में आधी रात को भर्ती कराया गया

Uttar Pradesh News - मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी, ICU में आधी रात को भर्ती कराया गया
| Updated on: 26-Mar-2024 10:20 AM IST
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार को बेहद गंभीर हालत में बांदा स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के आईसीयू जोन को पूरी तरह से छावनी बना दिया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी कई आपराधिक मामलों का दोषी है और इस वक्त बांदा जेल में सजा काट रहा है। 

क्या है शिकायत?

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को कब्ज और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत बिगड़ते ही मुख्तार को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। मुख्तार अंसारी बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। इसके बाद उसे रात 1 बजे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक, अभी मुख्तार की तबीयत स्थिर है।

जेलर हो चुके सस्पेंड

यूपी शासन ने कुछ ही दिनों पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर कार्रवाई की थी। इस मामले में एक जेलर और दो डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया था। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अपनी वर्चुअल पेशी में माफिया मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में जेल प्रशासन पर स्लो प्वाइजन देने का आरोप लगाया था।  

मुख्तार अंसारी को हत्या का डर

बीते दिनों मुख्तार ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। मुख्तार ने कहा था कि उसकी हत्या की साजिश की जा रही है और उसे खाने में धीमा जहर यानी स्लो प्वॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार के वकील ने मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा व समुचित इलाज की मांग की थी। बता दें कि गैंगस्टर कोर्ट में बीते गुरुवार को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी की गई थी। 

हाल ही में मिली है जीवन कारावास की सजा

कुछ ही दिनों पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने 36 साल पुराने फर्जी शस्‍त्र लाइसेंस केस में मुख्तार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) एमपी एमएलए न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार पर 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।