देश: आर्यन को हाईकोर्ट द्वारा मिली ज़मानत के खिलाफ एससी में अपील करने पर कर रहे विचार: एनसीबी

देश - आर्यन को हाईकोर्ट द्वारा मिली ज़मानत के खिलाफ एससी में अपील करने पर कर रहे विचार: एनसीबी
| Updated on: 22-Nov-2021 02:32 PM IST
मुंबई: ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत के बाद भी मामला ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को कहा कि एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट के जमानत आदेश की जांच परख कर कानूनी राय ली जा रही है।

बता दें कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी। इसके बाद बीते शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश की विस्तृत कॉपी जारी की थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।

अदालत ने यह भी कहा था कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सभी आरोपियों के मामले पर एक साथ विचार किए जाने का तर्क दिया था। इसे खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड शायद ही कोई सबूत है जिससे यह समझ आए कि तीनों आरोपी समान इरादे के साथ एक गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे।

इसी आदेश के बाद नवाब मलिक ने कहा था कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश ने उनके इस दावे की पुष्टि कर दी कि आर्यन खान और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थ का मामला फर्जी था। इसी के साथ मलिक ने अदालत के निष्कर्षों के बाद एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को निलंबित करने की मांग उठाई थी।

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