राजस्थान: गहलोत सरकार का आदेश, पूरे प्रदेश में 21 फरवरी तक लगी धारा 144

राजस्थान - गहलोत सरकार का आदेश, पूरे प्रदेश में 21 फरवरी तक लगी धारा 144
| Updated on: 23-Jan-2021 09:30 AM IST
जयपुर। कोरोनावायरस के मद्देनजर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए धारा 144 की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 22 जनवरी से 21 फरवरी तक पूरे राज्य में धारा 144 प्रभावी रहेगी। यह अवधि 22 जनवरी को समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया है। राज्य के गृह विभाग के समूह -9 ने अपने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम (राजस्थान समाचार) को देखते हुए पिछले साल 18 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी। पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेटों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 21 नवंबर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की सलाह दी गई। राज्य सरकार ने 21 फरवरी तक की अवधि बढ़ा दी है। -साल (4) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत।

सीआरपीसी की धारा 144 शांति बनाए रखने या किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी भी सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगों की संभावना है। धारा 144 के लागू होने के बाद, इंटरनेट सेवाओं को आम पहुंच से भी रोका जा सकता है। इस धारा के लागू होने के बाद, उस क्षेत्र में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है।

दरअसल, राज्य की गहलोत सरकार चाहती है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे और कोरोना वायरस से सख्ती से लड़ा जा सके। बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीज अब भी हर दिन सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने फरवरी तक धारा 144 का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। हालांकि, धारा 144 के बावजूद, लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं।

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