महाराष्ट्र: 11 देशों के यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर कराना होगा कोविड-19 टेस्ट

महाराष्ट्र - 11 देशों के यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर कराना होगा कोविड-19 टेस्ट
| Updated on: 02-Sep-2021 08:07 AM IST
मुंबई: कोविड-19 वायरस के नए और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट सामने आने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक जो यात्री यूके, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से सीधे या इन देशों से होकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने खर्चे से RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा. 3 सितंबर 2021 की आधी रात से यह नियम लागू हो जाएगा. इस तरह सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हवाई यात्रा करके आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन (Institutional Quarantine) का नियम रद्द कर दिया गया है.

क्या हैं नई गाइडलाइंस की शर्तें?

1. यूके, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से सीधे या इन देशों से होकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने खर्चे से RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा. 3 सितंबर 2021 की आधी रात से यह नियम लागू हो जाएगा.

2. जांच के नियमों के मुताबिक, इससे पहले के आदेशों में अपवाद के तौर पर रखे गए एकाध विषय को छोड़ कर सभी शर्तें रद्द कर दी गई हैं. (जैसे कि, पूर्ण/ कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्री, 65 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक आदि)

3. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले और यहां आकर आगे की यात्रा के लिए किसी दूसरे विमान को पकड़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (यूके, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे को छोड़ कर) के लिए पिछले 72 घंटे का RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा. इसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति होगी. ऐसे निगेटिव रिपोर्ट पेश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR  टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होगा. यह नियम भी 3 सितंबर 2021 से लागू हो रहा है.

4. सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (Self-declaration form) भर कर और अंडरटेकिंग (Undertaking) लिखकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तैनात अधिकारियों को देना जरूरी होगा. इस यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन (Home Quarantine) में रहना ज़रूरी होगा.

हर घंटे 600 लोगों की टेस्ट 600 रुपए में होगी

यात्रियों की एयरपोर्ट में RT-PCR टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था कर ली गई है. हर घंटे 600 लोगों की टेस्टिंग की जा सकेगी. इसके लिए यात्रियों को 600 रुपए का शुल्क देना होगा. सरकार की ओर से यह शुल्क निश्चित किया गया है.

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