देश : तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नहीं मिलेगा दुर्घटना बीमा, इन नियमों का पालन करना जरूरी

देश - तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नहीं मिलेगा दुर्घटना बीमा, इन नियमों का पालन करना जरूरी
| Updated on: 24-Apr-2020 01:34 PM IST
देश के हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लक्ष्य के तहत शुरू की गई जन धन योजना के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। इसके अलावा 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी मिलता है, जो परिवार के सदस्यों को लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात मिलता है। हालांकि इन सुविधाओं को लेकर कुछ नियम भी हैं, जो ज्यादातर लाभार्थियों को मालूम नहीं हैं। आइए जानते हैं, जन धन योजना के तहत दुर्घटना बीमा को लेकर क्या हैं नियम…

हादसे से 90 दिन पहले तक की अवधि में ट्रांजेक्शन जरूरी: प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने पर यदि आप अपने रूपे डेबिट कार्ड से हादसे के 90 दिनों पहले तक की अवधि में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो फिर यह बीमा कवर आपके परिजनों को नहीं मिल सकेगा। नियम के मुताबिक यह जरूरी है कि लाभार्थी ने हादसे से 90 दिनों पहले तक की अवधि में किसी बैंक शाखा, एटीएम, बैंक मित्र, पॉइंट ऑफ सेल या ई-कॉमर्स पर कोई ट्रांजेक्शन किया हो। जन धन योजना के लाभार्थियों के लिए 2019-20 में शुरू हुए रूपे इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यह नियम बनाया गया है। ऐसे में यह जरूरी है कि अपने रूपे डेबिट कार्ड से आप नियमित तौर पर ट्रांजेक्शन करते रहें।

किसी भी चैनल से ट्रांजेक्शन होगी मान्य: हालांकि इस नियम में एक यह राहत भी दी गई है कि 90 दिनों तक ट्रांजेक्शन को लेकर यह जरूरी नहीं है कि आपने उसी बैंक से ट्रांजेक्शन किया हो, जिसमें आपका खाता है। बैंक के चैनल के तहत या फिर उससे बाहर भी यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो आप दुर्घटना बीमा के लिए पात्र होंगे।

ओवरड्राफ्ट को लेकर भी है नियम: जन धन योजना के तहत आप आर्थिक तंगी के दौर में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। पीएम जन धन योजना की वेबसाइट के मुताबिक यह सुविधा बैंक खाता खुलने के 6 महीने बाद लाभार्थियों को मिलती है। स्कीम की शुरुआत में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि परिवार के एक ही सदस्य को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है।

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