देश: SC/ST में कैटेगरी बनाकर आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें डिटेल

देश - SC/ST में कैटेगरी बनाकर आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें डिटेल
| Updated on: 28-Aug-2020 08:33 AM IST
नई दिल्ली: राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) का उप-वर्गीकरण किया जाना संवैधानिक है या नहीं। क्या राज्य सरकार SC/ST में उप श्रेणियां बनाकर नई जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है? इस मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 7 जजों की संवैधानिक बेंच तय करेगी।


सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में भी कैटेगरी बना सकती हैं ताकि SC/ST में आने वाली कुछ जातियों को बाकी के मुकाबले आरक्षण के लिए प्राथमिकता दी जा सके।


ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश केस

इससे पहले साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर एक अन्य केस ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर एक और कोटे की अनुमति नहीं है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ये मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेज दिया।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में 5 जजों की राय है कि कोर्ट के साल 2004 के फैसले पर पुर्नविचार की जरूरत है।


Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।