कर्नाटक हिजाब विवाद: सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- प्रतिबंध केवल कक्षाओं के लिए है, परिसर में नहीं

कर्नाटक हिजाब विवाद - सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- प्रतिबंध केवल कक्षाओं के लिए है, परिसर में नहीं
| Updated on: 22-Feb-2022 04:16 PM IST
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध केवल कक्षाओं में और पढ़ाई के समय के लिए है। संस्थानों के परिसर में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने हाईकोर्ट से कहा कि हमारे पास राज्य के शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म के लिए एक कानून है।  उन्होंने कहा कि वर्गीकरण और पंजीकरण नियमों में नियम 11 सिर पर बांधे जाने वाले एक विशेष कपड़े पर कारण योग्य प्रतिबंध लगाता है। परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नियम केवल कक्षा में और पढ़ाई के समय के लिए है।


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