Bombay High Court: उगाही के दोषी विनोद घोगले को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, लड़ सकेंगे BMC चुनाव

Bombay High Court - उगाही के दोषी विनोद घोगले को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, लड़ सकेंगे BMC चुनाव
| Updated on: 02-Jan-2026 12:34 PM IST
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उगाही के मामले में दोषी ठहराए गए विनोद घोगले को आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत ने घोगले की दोषसिद्धि पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी अयोग्यता समाप्त हो गई है। यह फैसला मुंबई के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतरने का अवसर देता है जो पहले एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है।

मामले की पृष्ठभूमि और घोगले की दोषसिद्धि

यह पूरा मामला साल 2009 से जुड़ा हुआ है, जब 43 वर्षीय विनोद घोगले पर उगाही का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे सख्त कानून के तहत दोषी ठहराया गया था। MCOCA एक कठोर कानून है जिसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है, और इसके तहत दोषसिद्धि के गंभीर परिणाम होते हैं। घोगले ने इस मामले में लगभग 7 साल की जेल की सजा भी काटी है, जो उनकी दोषसिद्धि की गंभीरता को दर्शाता है। इस दोषसिद्धि के कारण, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, घोगले चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की कारावास की सजा मिली हो, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

अदालत का महत्वपूर्ण फैसला और उसका औचित्य

अपनी दोषसिद्धि और उसके परिणामस्वरूप हुई अयोग्यता के खिलाफ, विनोद घोगले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उनकी अपील का मुख्य आधार यह था कि जब तक उनकी अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए ताकि उन्हें चुनाव लड़ने का अपना संवैधानिक अधिकार मिल सके। अदालत में सुनवाई के दौरान, घोगले के वकीलों ने तर्क दिया कि यदि अपील लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो उन्हें ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकेगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज में एक नागरिक का मौलिक और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोगले के तर्कों को स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि अपील पर अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाना आवश्यक है और जजों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, तो घोगले को ऐसी अपूरणीय क्षति हो सकती थी जिसे बाद में ठीक करना संभव नहीं होता। अदालत ने यह भी माना कि चुनाव लड़ने का अधिकार हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इस फैसले के माध्यम से, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को तब तक नुकसान न पहुंचे जब तक कि उसकी अपील पर अंतिम न्यायिक निर्णय न आ जाए।

राहत की अस्थायी प्रकृति और भविष्य की संभावनाएं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट द्वारा दी गई यह राहत केवल अस्थायी प्रकृति की है। अदालत ने साफ-साफ बताया है कि यह रोक केवल अपील पर अंतिम फैसला आने तक ही प्रभावी रहेगी। इसका मतलब यह है कि यदि घोगले की अपील अंततः खारिज हो जाती है, तो उनकी दोषसिद्धि फिर से प्रभावी हो जाएगी और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है और हालांकि, इस अस्थायी राहत ने उन्हें आगामी BMC चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। इस फैसले के बाद, घोगले अब मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे, और यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता उनके अतीत और इस कानूनी राहत को कैसे देखते हैं और यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में अपील के महत्व और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी प्रकाश डालता है।

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