देश: कोविड-19 से राहत देने वाली चीज़ों पर जीएसटी दरों में किन बदलावों की घोषणा की गई है?

देश - कोविड-19 से राहत देने वाली चीज़ों पर जीएसटी दरों में किन बदलावों की घोषणा की गई है?
| Updated on: 13-Jun-2021 06:30 AM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जीएसटी (GST) काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। कोरोना महामारी (Covid-19 pandemic) से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं और ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों (GST Rates) में भारी कटौती की गई है।

मंत्रियों के समूह या जीओएम (GoM) ने पीपीई किट, एन95 मास्क और सर्जिकल मास्क पर जीएसटी (GST) की दर 5 फीसदी और एंबुलेस पर 28 फीसदी बनाए रखने का सुझाव दिया है। कोविड-19 से जुड़ी दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे मेडिकल ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और टेस्टिंग किट्स पर जीएसटी (GST) की दर में अस्थाई तौर पर कटौती करने का सुझाव दिया है।

एंबुलेंस पर जीएसटी (GST) दरें घटी

वित्त मंत्री ने कहा, "कोरोना संकट के दौर में एंबुलेंस ने लोगों की जान बचाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इस पर जीएसटी (GST) की दरें 28 फ़ीसदी से घटाकर 12 फ़ीसदी की जाती है।" कोरोना संकट के दौर में बहुत सी चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी (GST) लग रहा था जिसे घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है। ऐसी भी कई चीजें हैं जिन पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लग रहा था उसे भी घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है। मंत्रियों के समूह (Gom) ने कई सुझाव दिए थे जिस पर जीएसटी (GST) काउंसिल ने गंभीरता से विचार किया है।

टीके की पर्याप्त आपूर्ति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना टीका खरीद कर राज्यों को दे रही है जिससे देशभर के लोगों को कोरोनावायरस वैक्सीन लग रहा है। अब किसी को भी कोरोनावायरस का टीका खरीदने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा भेजे जा रहे कोरोनावायरस वैक्सीन सभी राज्यों में सरकारी अस्पताल और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाए जा रहे हैं और लोग वहां जाकर लोग टीका लगवा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में स्क्रीन हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस और पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी की दरें 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

30 सितंबर तक वैध

जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने कोरोनावायरस में काम आने वाली जिन चीजों पर जीएसटी (GST) की दरें घटाई है, उन की वैधता 30 सितंबर तक रहेगी। कोविड-19 संकट से निबटने के लिए जरूरी चीजों पर कई प्रोडक्ट पर जीएसटी (GST) की दरें घटाने की मांग की जा रही थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्क्रीन हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस और पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी की दरें 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

किन चीजों पर घटी GST दरें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैंड सेनीटाइजर, टेंपरेचर चेक इक्विपमेंट आदि पर जीएसटी (GST) की दरें घटाकर 5 फ़ीसदी कर दी गई है। इसी तरह वेंटीलेटर, मेडिकल ऑक्सिजन, कोविड टेस्टिंग किट पर जीएसटी (GST) की दरें घटाकर 5 फ़ीसदी कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना के इलाज में काम आने वाला वाली दवा रेमडेसिविर पर जीएसटी (GST) की दर घटाकर 5 फ़ीसदी कर दी गई है। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा एंफ़ोटेरिसिन पर जीएसटी (GST) खत्म कर दिया गया है।

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