Business / मैच्योरिटी से पहले तुड़वाना चाहते हैं FD? भरनी होती है पेनल्टी, क्या हैं नियम

Zoom News : Mar 18, 2023, 07:25 PM
नई दिल्ली. आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposit Scheme) में निवेश करना पसंद करते हैं. एफडी स्कीम में निवेश करते वक्त आपको एक पीरियड का चुनाव करना पड़ता है जिसमें आप अपने पैसे बैंक में निवेश करते हैं. इस पीरियड के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, जो मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट रिटर्न के साथ मिलता है. हालांकि आपातकालीन स्थिति में आप इस एफडी को मैच्योरिटी के पहले भी तुड़वा सकते हैं. इसे प्रीमैच्योर एफडी विड्रॉल (Premature FD Withdrawal) कहते हैं. इस खबर में हम बात करेंगे कि आमतौर पर समय से मैच्योरिटी डेट से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने पर जुर्माना कैसे लगाया जाता है.

प्रीमैच्योर विड्रॉल निवेशकों को जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले निवेश का पैसा निकालने की सुविधा देता है. इमरजेंसी में पैसों की जरूरत के लिए ग्राहक समय से पहले अपने एफडी को तोड़ते हैं तो उन्हें जुर्माना के रूप में एक तय अमाउंट बैंक को देना होता है. ट्रेडिशनल एफडी में प्रीमैच्योर विड्रॉल पर ब्याज राशि पर आमतौर पर 1 फीसदी का जुर्माना लागू होता है. यह जुर्माना ब्याज के पैसे पर लगता है.

उदाहरण: 5 साल की मैच्योरिटी, लेकिन 1 साल में तोड़ना है FD

निवेश: 1 लाख रुपये

एफडी की अवधि: 5 साल

5 साल पर ब्याज: 7 फीसदी

1 साल पर ब्याज: 6 फीसदी

अगर पेनल्टी 1 फीसदी है और एफडी 1 साल बाद तोड़ते हैं तो प्रभावी ब्याज दर 6-1=5 फीसदी मानी जाएगी.

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