Gold / जानिए सोने को लेकर मोदी सरकार के नये नियम, इस दिन से होगे लागू

Zoom News : Nov 14, 2020, 07:59 AM
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अगले साल पूरे देश में गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों को लागू करने जा रही है। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने सोने के गहनों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला किया। अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। अब ज्वेलर्स (जौहरी) आम उपभोक्ता को धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी लागू हो गया है। यह नया नियम सोने के आभूषणों पर भी लागू होगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अगर ज्वैलर्स अब आपको धोखा देते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों में फिर बड़ा बदलाव

आपको बता दें कि अगर आप 22 कैरेट सोना बताकर 18 कैरेट सोना बेचते हैं, तो ज्वैलर्स को जुर्माना और जेल हो सकती है। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सोने के आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी, 2021 से लागू होगी, लेकिन इस साल जुलाई के महीने में केंद्र सरकार ने इसे 1 जून, 2021 से प्रभावी बना दिया था।

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यह ज्वैलर्स एसोसिएशन की दलील है

ज्वैलर्स एसोसिएशन लगातार तर्क दे रहा था कि इतने कम समय में इसे लागू करना मुश्किल होगा। इस प्रक्रिया के तहत, ज्वैलर्स को खुद को भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के तहत पंजीकृत करवाना होगा। ज्वैलर्स ने तर्क दिया कि बहुत कम समय था। इस साल जुलाई में, ज्वैलर्स ने केंद्र सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था।


सोने की गुणवत्ता क्यों प्रभावित होगी?

हॉलमार्क एक तरह की सरकारी गारंटी है और यह देश की एकमात्र बीआईएस द्वारा तय किया जाता है। हॉलमार्क खरीदने का फायदा यह है कि अगर आप इसे निकट भविष्य में बेचने जाते हैं, तो आपको कम कीमत नहीं मिलेगी, इसके बदले आपको सोने की अच्छी कीमत मिलेगी।


जौहरी क्यों परेशान हैं?

इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने ज्वैलर्स को एक साल का समय दिया है, क्योंकि ज्वैलर्स एक साल में अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर सकते हैं। देश में हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में देश में लगभग 900 हॉलमार्किंग केंद्र हैं, जिन्हें और बढ़ाया जा रहा है।

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